राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना | Rajiv Gandhi Krishak Saathi Yojana
नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और मैं आज आपको राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना राजस्थान के बारे मे जानकारी दूंगा इस योजना के तहट राजस्थान राज्य के कृषको / खेतीहर मजदूरो को कृषि अथवा मंडी आदि से लौटते समय दुर्घटना मे मृत्यू अथवा अंग/भंग होने की दशा मे कृषि विपणन निरदेशालय द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों के जरिये सहायता राशि दी जाएगी
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना पात्रता
कृषि कार्य करते समय कोई दुर्घटना अथवा मृत्यू हो जाती है या अंग भंग हो जाता है तो कृषको तथा मजदूरो को सहायता राशि प्रदान की जाएगी
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत किस किस को लाभ मिलेगा
इस योजना के तहत किसान, खेतिहर मजदूर मंडी आदि मे कार्यरत पल्लेदार/हमाल को योजना का लाभ मिलेगा
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत किस प्रकार लाभ मिलेगा
- इस योजना मे दुर्घटना होने पर 6 महा के भीतर संबन्धित मंडी समिति मे आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अगर आवेदन 6 महा के बाद प्राप्त होता है तो बिलंब का कारण दर्शाते हुये मंडी समिति तमाम प्रपत्रों की पूर्ति करवाते हुये समय सीमा के अनुसार विभाग को भेजेगा कृषि विपणन विभाग के निर्देशानुसार 6 महा तक राज्य सरकार द्वारा बड़ाई जा सकती है किन्तु 15 महा के बाद कोई भी दावा स्वीकार नही किया जाएगा
- सर्प आदि से मृत्यू होने पर राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होना भी आवश्यक है या मौके पर तैयार पंचनामा
- दुर्घटना मे अंग भंग होने की दशा मे राजकिये तथा निजी चिकित्साय मे जहां से इलाज़ हुआ है उसका प्रमाणपत्र भी होना जरूरी है
- योजना के तहत अगर मृत्यू है जाती है तो स्थानिये पुलिस स्टेशन मे दर्ज़ कराई गई एफ़.आई .आर तथा पोस्टमार्टम की रेपोर्ट होना आवश्यक है